विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा उपलब्ध कराई गई
यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 होगी
पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 25.08.2025 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2024-पीआर जारी किया है। इसमें, केंद्र सरकार के निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है।
i. यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते।
ii. स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
iii. दंडात्मक कार्रवाही के तहत हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iv. जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस का विकल्प चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं ।
नोट: एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।
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