एकीकृत पेंशन योजना (UPS): लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने जारी किया पेंशन दावों का डेटा

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के कार्यान्वयन और दावों के प्रसंस्करण (Claim Processing) की अद्यतन स्थिति संसद में प्रस्तुत की हैसोमवार, 20 जुलाई 2026 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 218 का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या, अब तक प्राप्त दावों और एनपीएस (NPS) के बाहर यूपीएस के विस्तार पर सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया

25,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अतिरिक्त लाभ के पात्र

सांसद श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा पूछे गए प्रश्न के भाग (a) का उत्तर देते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी ग्राहक (Subscribers) एकीकृत पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं

ये सेवानिवृत्त कर्मचारी उन पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के प्राथमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूपीएस ढांचे के तहत शुरू किए गए अतिरिक्त भुगतान और आश्वासन लाभों के हकदार हैं

Also read: Unified Pension Scheme Payouts: Govt Releases Claim Status in Lok Sabha Parliament Reply

यूपीएस पेंशन दावों की स्थिति: प्राप्त बनाम प्रसंस्कृत (Processed)

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों को निपटाने की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाते हैं9 जुलाई 2026 तक संकलित आंकड़ों के अनुसार:

  • कुल प्राप्त दावे: 12,258 दावे
  • कुल प्रसंस्कृत (Processed) दावे: 9,823 दावे (भुगतान के लिए सफलतापूर्वक स्वीकृत)

यह दर्शाता है कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त दावों में से 80% से अधिक का प्रसंस्करण प्रारंभिक चरण में ही पूरा किया जा चुका है

यूपीएस दावा प्रसंस्करण सारांश

श्रेणी / मीट्रिकआधिकारिक आंकड़े (9 जुलाई 2026 तक)
कुल पात्र सेवानिवृत्त ग्राहक25,756
प्राप्त कुल दावे12,258
भुगतान हेतु प्रसंस्कृत दावे9,823

केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा अन्य क्षेत्रों में विस्तार की योजना नहीं

योजना के भविष्य में अन्य क्षेत्रों या पारंपरिक पेंशन ढांचों में विस्तार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश किया गया है जो एनपीएस के तहत कवर हैं। सरकार ने पुष्टि की कि अन्य पेंशन योजनाओं या गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस प्रकार के लाभों को विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचारधीन नहीं है

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