डॉ. जितेन्द्र सिंह ने डाक विभाग में सीपीजीआरएएमएस सुधार लांच किया
सुधारों से शिकायत समाधान के समय में कमी आएगी और शिकायत समाधान की गुणवत्ता बढ़ेगी
सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54 में संशोधन 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होगा
नियम 54 में संशोधन का निर्णय नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदना दिखाती हैः डॉ. जितेन्द्र सिंह
सीपीजीआरएएमएस सुधारों को आने वाले महीनों में अन्य मंत्रालयों में दोहराया जाएगा
कार्मिक और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रांरभ से ही कामकाज के डिजिटीकरण पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को पारदर्शी और नागरिक केन्द्रित शासन प्रदान करना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित डाक विभाग में केन्द्रीकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) सुधार को लांच करने के समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन सचिव श्री के.वी. ईप्पेन और डाक महानिदेशक सुश्री मीरा नंदा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में विभागों और मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिकायत अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नए सीपीजीआरएएमएस से शिकायत समाधान के समय में कमी आएगी और शिकायत समाधान की गुणवत्ता में सुधार होगा।
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 54 में संशोधन के सरकार के निर्णय की चर्चा करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सरकार के मानवीय पहलू और सरकार नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता दिखलाता है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 में 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है। संशोधित नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी के सेवा में प्रवेश करने के सात वर्ष की अंदर मृत्यु होने पर उसका परिवार दस वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के बढ़ी हुई 50 प्रतिशत की दर से फैमली पेंशन का पात्र होगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किया गया नागरिक केन्द्रीत सुधारों में एक है। उन्होंने बताया कि यह सुधार 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन सचिव श्री के.वी. ईप्पेन ने कहा कि नियम 54 में संशोधन के निर्णय से देश के लोगों के लाभ होगा, विशेषकर केन्द्रीय सशस्त्र बल के जवानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह दूरगामी सुधार है।
डाक महानिदेशक सुश्री मीरा नंदा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोक शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाना रही है। उन्होंने कहा कि जन संपर्क वाले विभागों के लिए लोक शिकायत व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के कार्य की विशालता को देखते हुए कुछ शिकायतें का आना संभव है। उन्होंने कहा कि सीपीजीआरएएमएस से शिकायतों के समाधान में लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे।
अपने स्वागत भाषण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस 7.0 संस्करण के आने वाले महीनों में शेष केन्द्रीय मंत्रालयों में अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पास लगभग 6 लाख शिकायतें आती हैं और इनमें से 95 प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान कर लिया जाता है।
डाक विभाग के अपर महानिदेशक श्री विश्वपावन पति ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री संजय नारायण माथुर ने सीसीएस (पेंशन) नियम के नियम 54 में संशोधन के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सीपीजीआरएएमएस 7.0 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
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